World Consumer Rights Day 2022 in Hindi: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इस मनाने का उद्देश्य उपभोक्ता के अधिकार और जरूरतों के प्रति जागरूक करना है। ताकि ग्राहकों और उपभोक्ताओं के प्रति हो रही धोखाधड़ी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ सके।
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World Consumer Rights Day 2022 in Hindi (विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस)
हर वर्ष 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय या विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को जमाखोरी, मिलावट, नापतोल में गड़बड़ी, कालाबाजारी, मनमाने दाम वसूलना, बगैर मानक वस्तुओं की बिक्री, ठगी, सामान की बिक्री के बाद गारंटी न देने के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अधिकतर देशों में इस दिवस के बारे में जागरूक करने के लिए हर वर्ष जगह-जगह पर कैम्प लगाये जाते है। लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष एक थीम जारी की जाती है।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास
उपभोक्ता आंदोलन की नींव सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1962 में रखी। जहाँ उपभोक्ताओं के अधिकारों और सामाजिक अन्याय के खिलाफ हो रहे धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। और 15 मार्च 1983 से लगातार यह दिवस मनाया जा रहा है। इस मनाने का उद्देश्य बाजार या संस्था द्वारा बढ़ रही धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना है।
भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास
भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1966 में महाराष्ट्र से हुई थी। वर्ष 1974 में पूणे में ग्राहक पंचायत की स्थापना की गयी। जिसके बाद धीरे-धीरे पूरे भारत में यह आंदोलन बढ़ने लगा। तब भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 9 दिसम्बर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। और 9 दिसम्बर, 1987 में यह विधेयक पारित हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन गया। तभी से भारत में हर वर्ष 9 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।
भारत में लाये गये अधिकार
भारत में समय पर उपभोक्ता संरक्षण अधिकार कानून में परिवर्तन होते रहे। जिसके बाद ग्राहकों के पास और कई अधिकार आते रहे है। इस बदलाव से निजी कंपनियों का जवाबदेही बढ़ती रही है।
उपभोक्ता अब कहीं भी अपनी शिकायत करा सकता है। लेकिन पहले शिकायत वहीं होती थी, जहाँ की कंपनी होती है। लेकिन अब किसी स्थान से आप शिकायत दर्ज करा सकते है।
अब किसी भी प्राइवेट कंपनी अपने विज्ञापन में काम करने वाले सेलीब्रिटी विज्ञापन का जवाबदेही होगा। इसलिए कोई भी सेलीब्रिटी अपने विज्ञापन अपनी जिम्मेदारी पर करें। बड़ी हस्तियों और सेलीब्रिटी को सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है।
उपभोक्ता कानून के बदलाव के तहत, ई-कॉमर्स कंपनियों (ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों) को उपभोक्ता फोरम के तहत लाया गया। जिससे ग्राहकों को सुरक्षा की गारंटी देता है।
भारत में अपने ग्राहकों से यदि कोई कंपनी धोखाधड़ी करती है तो उसे 10 लाख तक का जुर्माना और 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है।
भारतीय कानून के तहत सज़ा
अब दुकानदार इस कानून के दायरे में आ गये। यदि कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक मूल्य पर समान बचता है तो उस तीन वर्ष की सज़ा का प्रावधान है।
खाने-पीने के समान में मिलावट होने पर कंपनी मालिक को जुर्माना और जेल का प्रावधान है। मिलावट पर 6 माह की जेल, जबकि ग्राहक की मृत्यु होने पर उम्रकैद की सज़ा का प्रावधान है।
यदि कोई प्रोडक्ट खराब निकलता है तो उसका हर्जाना दुकानदार को ग्राहक को देना पड़ता है।
World Consumer Rights Day Theme 2022
World Consumer Rights Day Theme 2022 in Hindi: संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष एक थीम जारी की जाती है, थीम जारी करने का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस थीम 2022- फेयर डिजिटल फाइनेंस (Fair Digital Finance.)।
FAQ’s
Q. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
Ans: 15 March
Q. भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
Ans: 9 दिसम्बर
Q. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 की थीम क्या है?
Ans : फेयर डिजिटल फाइनेंस (Fair Digital Finance.)।
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