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UP Population Control Bill 2021 in hindi, जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या है?

UP Population Control Bill 2021 in hindi | जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या है? । उत्तर प्रदेश सरकार ला रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून

उत्तर प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने शुक्रवार को जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से विधेयक का मसौदा और टिप्पणियों की मांग जनता से दस दिनों के भीतर, यानी 19 जुलाई तक मांगी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए यह कानून लाना बहुत जरूरी था।

दो बच्चे या उससे कम।

UP Population Control Bill 2021 in hindi
UP Population Control Bill 2021

दो-बच्चे के मानदंड का पालन न करने पर सरकारी सुविधा तथा अन्य सुविधा से वंचित किया जायेगा। प्रस्तावित मसौदा विधेयक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है।

विधेयक, 2021 (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण)

उत्तर प्रदेश ने ने 11 जुलाई को जनसंख्या नियंत्रण कानून मसौदा विधेयक लाने की घोषणा की है। यूपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण के लिए यह बिल ला रही है।

जबकि उत्तर प्रदेश में, सीमित संसाधन पारिस्थितिक हैं और आर्थिक संसाधन कमी है, यह आवश्यक है कि बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान किफायती भोजन, सुरक्षित पेयजल, सभ्य आवास सहित मानव जीवन की आवश्यकताएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक/आजीविका के अवसर, घरेलू उपभोग के लिए बिजली/बिजली, और एक सुरक्षित जीवन सभी नागरिकों के लिए सुलभ है। इसीलिए राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करना, स्थिर करना आवश्यक है, अधिक समान वितरण के साथ सतत विकास को बढ़ावा देना।

क्या कहता है ड्राफ्ट?

कानून लागू होने के बाद, एक व्यक्ति जिसके पास दो से अधिक बच्चों है तो उन पर कुछ कड़े प्रावधान लागू किये जायेंगे, जैसे-
स्थानीय प्राधिकरण या उसके किसी भी निकाय के लिए चुनाव के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

UP Population Control Bill 2021 in hindi


स्थानीय स्वशासन जैसे ग्राम प्रधान, बीडीसी के चुनाव के लिए अपात्र होंगे। राज्य सरकार के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते है। सरकारी सेवाओं में पदोन्नति पाने के लिए अपात्र होंगे। अपात्र को किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी नहीं दी जायेगी।
राशन कार्ड इकाइयों की सीमा चार से ज्यादा नहीं होगी।
राज्य सरकारी प्रायोजित लाभ से वंचित रखा जायेगा।
कल्याणकारी योजनाएं भी नहीं दी जायेगी।

किसको मिलेगा लाभ

राज्य सरकार के नियंत्रण में लोक सेवक जो स्वेच्छा से दो-बच्चे के मानदंड को अपनाते हैं
और स्वेच्छा से खुद या जीवनसाथी पर नसबंदी ऑपरेशन कराते है तो राज्य सरकार द्वारा उन्हें कुछ प्रोत्साहन दिया जायेगा।
पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि होगी।


भूखंड या गृह स्थल या निर्मित घर की खरीद के लिए सब्सिडी दी जायेगी।
आवास बोर्ड विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ चीजों में छूट निर्धारित किया जा सकता है। जैसे-
पानी, बिजली, पानी जैसी उपयोगिताओं के लिए शुल्क में छूट, गृह कर, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; [आम जनता के लिए भी]। मातृत्व या जैसा भी मामला हो, 12 महीने का पितृत्व अवकाश, सहित पूर्ण वेतन और भत्ते दिये जायेंगे; [आम जनता के लिए भी]।
नि:शुल्क स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और बीमा कवरेज भी दिया जायेगा।

पति या पत्नी।


राष्ट्रीय के तहत नियोक्ता के योगदान कोष में 3% की वृद्धि पेंशन में होगी।

एक बच्चा मानदंड

एक लोक सेवक या आम नागरिक जो एक बच्चे के मानदंड को अपनाता है
अतिरिक्त लाभ प्राप्त करें जैसे-
20 साल की उम्र तक बच्चे को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और बीमा कवरेज, सभी शिक्षण संस्थान में प्रवेश में एकल बच्चे को वरीयता दी जायेगी।


स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी।;
बालिका और वरीयता के मामले में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
सरकारी नौकरी में एक ही बच्चे को वरीयता दी जायेगी।

नकद प्रोत्साहन

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला एक दंपत्ति जिनके पास केवल एक बच्चा है और स्वैच्छिक नसबंदी से गुजरता है,
तो एकमुश्त 80,000 के भुगतान के लिए पात्र होंगे यदि एकल बच्चा लड़का है और लड़की होने पर 1 लाख प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम।

यह सरकार का कर्तव्य होगा कि वह जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करें तथा नियम बनाये। जैसे-
जनसंख्या से संबंधित अनिवार्य विषय को लोगों तक पहुंचाएं।
सभी माध्यमिक विद्यालयों में जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक करें।
यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य होगा कि गर्भनिरोधक उचित दरों पर उपलब्ध हो और
राज्य के सभी उप-स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध हो।

इस बिल का कारण?

आयोग ने मसौदा विधेयक लाने के कारणों की व्याख्या करते हुए न्यायमूर्ति आदित्य नाथ मित्तल की अध्यक्षता में कहा, कि
यूपी में सीमित पारिस्थितिक और आर्थिक संसाधन सीमित है।
और जनसंख्या को नियंत्रित और स्थिर करना आवश्यक है,

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, राज्य की कुल
प्रजनन दर वर्तमान में 2.7% है जबकि इसे होना चाहिए आदर्श रूप से 2.1% से कम हो।
विशेष रूप से, एनएफएचएस-05 जल्द ही जारी होने वाला है, और
इसलिए, दो चरणों, 2026 और 2030 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।

यह कब लागू होगा?

प्रावधान एक साल बाद से लागू होंगे प्रकाशन की तिथि के बाद कानून कोराजपत्र, मसौदा कहता है।

पिछले महीने असम के मुख्यमंत्री हिमंत ई सरमा ने घोषणा की कि उनकी सरकार जनसंख्या नियंत्रण
धीरे-धीरे लागू होगा,
असम के मुख्यमंत्री हिमंत ई सरमा के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक या दो बच्चे की नीति राज्य द्वारा वित्त पोषित योजनाएं से लाभान्वित होगी।

FAQ’s

UP Population Control Bill 2021 in hindi

Q. जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या है?

Ans:- जब किसी देश या राज्य की जनसंख्या अचानक बढ़ने लगे और उस जनसंख्या को रोकने के लिए बनाया गया कानून ही जनसंख्या नियंत्रण कहते है।

Q. निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है?
भारतीय आबादी का?
ए) जन्म दर में गिरावट
बी) साक्षरता स्तर में सुधार
सी) इसकी किशोर आबादी का आकार
डी) स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार

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Experienced Content Writer with a demonstrated history of working in the education management industry. Skilled in Analytical Skills, Hindi, Web Content Writing, Strategy, and Training. Strong media and communication professional with a B.sc Maths focused in Communication and Media Studies from Dr. Ram Manohar Lohia Awadh University, Faizabad.

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