Supreme Court allows reservation in NEET exam: सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार (20 जनवरी) को मडिकल पाठ्यक्रम की परीक्षा NEET में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोट ने कहा कि आरक्षण योग्यता में बाधक नहीं है। बल्कि आरक्षण विवरण परिणाम को व्यापक बनाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को आरक्षण की मंजूरी दी (Supreme Court allows reservation in NEET exam)
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने नीट के ऑल इंडिया कोर्ट में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी को हरी झंडी दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5), अनुच्छेद 15 (1) के अपवाद नहीं है। जो बराबरी का सिद्धांत बताता है। कोर्ट ने कहा कि किसी खुली प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा में, जो अवसर की समानता केवल औपचारिक रूप से देती हो, योग्यता को प्रदर्शन की संकुचित परिभाषा में ढाला नहीं जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि किसी खास वर्ग को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रुप से कितना फायदा हुआ, जिसके योगदान के पर उसे इस परीक्षाओं में कामयाबी हासिल हुई। कोर्ट ने कहा कि समूहों को आरक्षण दिया जाता है, ताकि समानता कायम की जा सके।
कोर्ट ने कहा कि ऑल इंडिया कोर्ट में आरक्षण लागू करने से पहले केन्द्र सरकार को कोर्ट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। इस लिए कोर्ट ने आरक्षण प्रदान करना सरकार का नीतिगत निर्णय है, जो कि प्रत्येक आरक्षण की तरह न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण योग्यता को बाधक नहीं करती है। इसी ओबीसी परीक्षार्थी को 27 प्रतिशत और कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देना की मंजूरी प्रदान कर दी है।
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